दुर्ग में 19 अप्रैल तक बढ़ा लॉकडाउन:पहले से ज्यादा सख्ती की तैयारी, पिछले 7 दिनों में 11831 लोग संक्रमित 126 की मौत
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दुर्ग में 19 अप्रैल तक बढ़ा लॉकडाउन:पहले से ज्यादा सख्ती की तैयारी, पिछले 7 दिनों में 11831 लोग संक्रमित 126 की मौत
भिलाई2 दिन पहले
पहले से ज्यादा सख्ती की तैयारी, पिछले 7 दिनों में 11831 लोग संक्रमित 126 की मौत|भिलाई,Bhilai - Dainik Bhaskar
दुर्ग जिले में 15 से 19 अप्रैल तक लॉकडाउन बढाया गया है।
दुर्ग जिले में लॉकडाउन को 5 दिन आगे बढ़ा दिया गया है। जिला प्रशासन की चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों और अन्य वर्ग के लोगों के साथ बैठक करने के बाद कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने ये फैसला लिया हैं। नए फैसले के मुताबिक, अब जिले में 19 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। पहले 6 से 14 अप्रैल तक लॉकडाउन की घोषणा की गई थी।
पहले से जारी लॉकडाउन खत्म होने के ठीक एक दिन पहले ही नया आदेश जारी हो गया है। कलेक्टर ने बताया कि लॉकडाउन पहले की तरह ही सख्त होगा। कोरोना के बढ़ते नए केस और मौत की बढ़ती संख्या के कारण ये फैसला लिया गया है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों से पहले की तरह पुलिस सख्ती से निपटेगी। इस बीच कुछ भी नहीं खुलेगा। न सब्जी और न ही फलों की दुकानें।
दुर्ग में 35% है पॉजिटिविटी रेट
जिले में रोजाना की पॉजिटिविटी रेट 35% हैं। यानी 100 सैंपल में 35 लोग संक्रमित हो रहे हैं। WHO ने 5 प्रतिशत पॉजिटिविटी रेट को ही खतरनाक बताया हैं। ऐसे में जिला प्रशासन के सामने लॉकडाउन को आगे बढ़ाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था।
लॉकडाउन के दौरान संक्रमण के आंकड़े
जिले में जारी लॉकडाउन के बीच 6 से 12 अप्रैल तक के संक्रमण के आंकड़े डरावने हैं। इन 6 दिनों में जिले में 11 हजार 831 लोग संक्रमित हुए और 126 लोगों की मौत हुई है। यानी औसतन रोजाना करीब दो हजार नए मरीज मिल रहे हैं जबकि 21 लोगों की मौत हो रही है।
लॉकडाउन में क्या खुलेगा और क्या लॉक रहेगा
O जिले की सभी सीमाएं सील रहेगी,।
O जिले में प्रवेश केवल ई-पास के माध्यम से होगा।
O घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता सुबह 6 से 7 बजे तक और न्यूज पेपर हॉकर सुबह 6 बजे से 8 बजे तक लॉकडाउन से मुक्त रहेंगे।
O दवा दुकानें, मेडिकल स्टोर्स, चश्मा दुकानें, डीजल, पेट्रोल पंप खुले रहेंगे।
O शराब की दुकानें बंद रहेगी।
O बिजली, पेयजलापूर्ति और नगर पालिका सेवाएं जारी रहेंगी।
O टेलीकॉम, इंटरनेट सेवाएं, आईटी आधारित सेवाएं, मोबाइल रिचार्ज और सर्विसेस दुकानें खुली रहेंगी।
O खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं, ई-कामर्स आपूर्ति, सुरक्षा कार्य में लगीं सभी एजेसियां (निजी एजेंसियों सहित) खुली रहेंगी।
O जिले के अंतर्गत स्थित समस्त औद्योगिक संस्थान, ईकाइयों एवं खान (माइनिंग) को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी।
O धान परिवहन, उद्योग एवं निर्माण कार्य, बोर्ड परीक्षाएं एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं का संचालन की अनुमति होगी।
O पशु चारा, खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवाएं संचालित रहेगी।
O विवाह, अंत्येष्ठि, तेरहवीं के लिए अनुमति लेना आवश्यक होगा।
O प्रवेश प्रक्रिया एवं ऑनलाइन क्लासेस की अनुमति होगी।
O सरकारी कार्यालयों में आम लोगों के आने जाने पर होगा प्रतिबंध।
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